श्रीगंगानगर। राज्य में चलाए जा रहे शुद्ध आहार–मिलावट पर वार अभियान के तहत जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने बस स्टैंड एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों एवं रेहड़ी संचालकों को जागरूक करने के साथ ही खाद्य पदार्थ मामलों में लापरवाही मिलने पर नोटिस थमाए गए। विभागीय टीमें आगामी दिनों में भी निरीक्षण एवं सैंपल लेने की कार्रवाई जारी रखेंगी।
सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नित्या शर्मा, मंजूबाला एवं उर्मिला भादू ने रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, फल एवं सब्जी विक्रेताओं तथा बस स्टैंड स्थित कैंटीनों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रेताओं को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थ ढककर रखने, कैप, हेयरनेट व ग्लव्स का उपयोग करने, नाखून कटे रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।
टीम ने बिना लाइसेंस संचालित स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए जागरूक किया तथा भविष्य में अपनी रेहड़ी या स्टॉल पर लाइसेंस प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। बस स्टैंड स्थित कुछ कैंटीनों में कमियां पाए जाने पर 15 दिवस का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया। सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने कहा कि अभियान का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित मानकों एवं स्वच्छता संबंधी निर्देशों का पूर्ण पालन करने की अपील की।
इन्हें मिला नोटिस, सुधार नहीं करने पर होगा लाइसेंस रद्द
सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत विभागीय टीम में शामिल एफएसओ नित्या शर्मा, मंजूबाला व उर्मिला भादू ने बस स्टैंड स्थित दीपक कैंटीन, सुभाष कैंटीन, बस स्टैंड के बाहर स्थित होटल सूरज, होटल सन्नी व कृष्णा नमकीन भंडार, नेहरू पार्क के पास स्थित शिव शंकर ज्यूस बार, व्यास कुल्फी सेंटर, राकेश छोले कुल्चे , साजन छोले कुल्चे, पंडित जी सुरेश छोले कुल्चे, नीरज पान पैलेस, ध्रुव छोले कुल्चे, रवि छोले कुल्चे, ग्रोवर फ्रूट्स, बजाज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बलकार टी स्टॉल एवं सुभाष छोले कुल्चे को नोटिस दिए गए। अपेक्षित सुधार एवं जवाब नहीं देने पर लाइसेंस रद्द करने सहित जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो संस्थान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।