हनुमानगढ़। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से गत दिवस लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त हुई है। जांच में कई खाद्य पदार्थ अनसेफ एवं सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। विभाग की ओर से संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
पनीर का सैंपल अनसेफ, घी और मावा मिठाई के नमूने सब स्टैंडर्ड
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 8 अक्टूबर को हनुमानगढ़ जंक्शन में संचालित जीएम रिजोर्ट से लिया गया पनीर का सैंपल अनसेफ पाया गया। इसी प्रकार, 6 अक्टूबर को पीलीबंगा स्थित मैसर्स पवन किरयाना स्टोर से लिए गए वतूला ब्रांड के गाय के घी का नमूना सब स्टैंडर्ड पाया गया। 7 अक्टूबर को हनुमानगढ़ टाउन स्थित मैसर्स प्रिंस मिष्ठान भंडार से लिए गए लाल मिर्च पाउडर के मामले में एफएसएसएआई के नियमों के तहत एक बार बिक्री पर रोक लगाई गई है। वहीं, 10 अक्टूबर को हनुमानगढ़ जंक्शन में संचालित मैसर्स बनवारी मिष्ठान भंडार से लिए गए मावा मिठाई के नमूने की जांच में वह सब स्टैंडर्ड मिला। इसी दिन पीलीबंगा स्थित मैसर्स दुर्गा किरयाना स्टोर से लिया गया गाय के घी का सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाया गया।
डॉ. शर्मा ने बताया कि 25 अगस्त को नोहर स्थित मैसर्स भवानी मिष्ठान भंडार से लिया गया मावा मिठाई का सैंपल अनसेफ पाया गया। इस मामले में प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह, 24 सितंबर को हनुमानगढ़ टाउन स्थित मैसर्स न्यू आनंद स्वीट्स एवं नमकीन कॉर्नर से लिया गया पनीर का नमूना जांच में अनसेफ मिला। वहीं, 28 सितंबर को हनुमानगढ़ टाउन स्थित मैसर्स राजा समोसा से लिए गए मावा मिठाई के नमूने को भी अनसेफ पाया गया। इन दोनों प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने संबंधित खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की है। विभागीय जानकारी के अनुसार, संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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